भारत में हवाई यात्रियों की सुविधा और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने DGCA के माध्यम से लागू किए हैं।
नए नियमों के अनुसार, सभी उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवंटित की जाएंगी, ताकि यात्रियों को सीट चयन के लिए अतिरिक्त भुगतान न करना पड़े। इसके साथ ही, एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को यथासंभव साथ बैठाने की व्यवस्था की जाएगी।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्पोर्ट्स सामान और संगीत वाद्य यंत्रों को ले जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बनाया जाए, हालांकि यह सुविधा सुरक्षा और फ्लाइट संचालन के नियमों के अनुरूप होगी। एयरलाइंस को पालतू जानवरों को साथ ले जाने के लिए भी स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, खासकर उड़ानों में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार की स्थिति में। यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डों के काउंटरों पर प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी स्पष्ट रूप से दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।