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दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को मानहानि मामले में भेजा समन

Crime Desk 17 Mar, 2026 7
दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को मानहानि मामले में भेजा समन
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर मानहानि मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया है। यह मामला गोस्वामी के उस दावे से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय तुर्की में है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने फिलहाल किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं केवल समन जारी करूंगी। प्रसारण मई 2025 का है।”

कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रतिवादियों को सभी माध्यमों से समन भेजा जाए। साथ ही अंतरिम रोक की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, मई 2025 में अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी तुर्की में अपना कार्यालय चलाती है। यह दावा टीवी प्रसारण के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी फैलाया गया, जिसमें इस्तांबुल की एक इमारत को कांग्रेस का कार्यालय बताया गया था।

यह बयान उस समय सामने आया था जब मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था।

लाइव लॉ के अनुसार, अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

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